नाबालिक से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश पास्को एक्ट विशेष न्यायाधीश शिवलाल केवट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ) ने नाबालिक से बलात्कार के मामले में आरोपी सरोज डोंगरे को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता कक्षा 11 वीं तक पढ़ी है। आरोपी उसका रिश्तेदार है। आरोपी ने नाबालिक को विवाह करने को कहते हुए साथ जाने के लिए कहता था। 21 नवंबर 2019 को जब नाबालिग पीड़िता स्कूल से अपने घर आ रही थी। तभी आरोपी रास्ते में मिला और विवाह करने को कहकर उसे नागपूर ले जाकर वहां के कलमना नगर में किराये से रखकर विवाह करने को कहकर नाबालिक की मर्जी विरुध्द जबरदस्ती शारिरीक संबंध बनाता रहा। इस दौरान अचानक नाबालिग पीड़िता घर में बिना बताये चले जाने पर उसके पिता द्वारा उसे आसपास तलाश किया गया किंतु कही कोई पता नहीं चलने पर परिजनों के द्वारा थाना खैरलांजी जाकर गुम होने की सूचना दी गई जिस पर पुलिस के द्वारा नाबालिक बालिका गुम होने पर भा द वि की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया जिसके बाद नाबालिक के बयान के आधार पर खैरलांजी पुलिस ने आरोपी के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण नाबालिग से बलात्कार का होने के कारण पास्को एक्ट विशेष न्यायाधीश की अदालत में जारी था जिसमें विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा आरोपी सरोज पिता भीमा डोंगरे उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम अतरी थाना खैरलांजी का दोष सिद्ध होने पर उसे धारा 363 भादवि के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड वही धारा 366 भादवि के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 376 (2) एन भादवि के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कर सभी सजा एक साथ भुगताने के लिये आदेश किया। उक्त अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी शशिकांत पाटिल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।

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