लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की विशेष अदालत ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पीड़ित लड़की के चाचा प्रकाश सहारे 48 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 ग्राम मनेरी थाना बहेला निवासी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किए तथा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने के आदेश पारित किए हैं।
अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी के एल वर्मा ने घटना के संबंध में जानकारी देते बताएं कि ग्राम मनेरी निवासी प्रकाश सहारे की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर मे प्रकाश सहारे अकेला था। 2 मार्च 2018 को आरोपी प्रकाश सहारे ने नाबालिक से दुष्कर्म की घटना की थी।