बालाघाट लेकिन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ले विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी मनीष पिता कोमल सिंह नगपूरे ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं ग्राम कनकी थाना लालबर्रा निवासी को 3 वर्ष की कठोर कारावास और 1500रूपये अर्थदंड से दंडित किए।
अभियोजन के अनुसार यह लड़की अपने परिवार के साथ बालाघाट में निवास करती है और वह अपनी बहन के साथ डिस्पोजल कंपनी में काम करती है। मनीष को वह 1 वर्ष पहले से जानती है। मनीष उसके साथ विवाह करना चाहता था किंतु उसके घर वाले विवाह नहीं होने देना चाहते थे। 5 दिसंबर 2020 को मनीष नेअपना विवाह कर लिया था ।उसके बाद भी वह इस लड़की को लगातार फोन करके परेशान करते आ रहा था। 20 जनवरी 20 21 को जब यह लड़की अपनी बहन के साथ अपने घर से काम करने के लिए जा रही थी तभी मनीष ने रास्ता रोककर इस लड़की को बुरी नियत से छेड़छाड़ किया था। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर मनीष के विरुद्ध धारा 354क, 354 डी भादवि और धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया था। यह प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला जहा अभियोजन पक्ष आरोपी मनीष के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा ।जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी मनीष को धारा 354 डी भादवि के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास और 500 रूपये अर्थदंड धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1000रूपये अर्थदंड से दंडित किए। इस इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा पैरवी की गई थी।










































