देश में लागू हुए नए कानून के अनुसार अब मध्य प्रदेश में नए-नए मामलों के तहत आदेश जारी हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में राजधानी भोपाल में भारत नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पहला आदेश शुक्रवार को जारी हुआ है। इस आदेश के तहत राजधानी भोपाल की प्रमुख जगहों पर निकाले जाने वाले जुलूस और प्रदर्शन में अब बीम लाइट नहीं चल पाएंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट सहित आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही पटाखे भी नहीं उड़ाए जा सकेंगे।
इस आदेश के बारे में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया जाता था। अब यह आदेश बीएनएसएस के तहत जारी किया गया है। एडीएम हिमांशु चंद्र के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है।