दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली को लोगों की मौलिक जरूरत बताया है।हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा की बिजली कनेक्शन से किसी से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर कर,बिजली कनेक्शन के लिए गुहार लगाई थी।
याचिकाकर्ता महिला अपने पति से अलग रह रही थी। बिजली मीटर कंपनी ने बिना पति के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिजली कनेक्शन लेने में असमर्थता जाहिर की थी। याचिका की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने तुरंत कनेक्शन देने के आदेश जारी किए हैं।