मछुरदा हत्याकांड: दो आरोपी को आजीवन कारावास :35- 35हजार रुपए अर्थदंड

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बिरसा थाने के मछुरदा के जघन्य और सनसनीखेज हत्याकांड में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की अदालत ने दोनों आरोपी जिनमे सुद्धु पिता तिहर धुर्वे 27 वर्ष ग्राम मछुरदा पंडरी गिडोरी थाना बिरसा और अनूप उर्फ विनोद पिता नेगलाल मसराम 23 वर्ष ग्राम चिलकोना थाना लांजी निवासी को आजीवन कारावास के अलावा प्रत्येक को 35-35 हजार रुपये अर्थ दं
ड से दंडित किये है। विद्वान अदालत में किस मामले में दो आरोपी रमेश धुर्वे 35 वर्ष ग्राम गठिया चौकी मछुरदाऔर चंदन टेकाम 35 वर्ष ग्राम दुल्हापुर चौकी सोनगुड्डा निवासी को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोष मुक्त किये। इन चारों आरोपियों के विरुद्ध ग्राम मछुरदा में श्याम सिंह की एक षड्यंत्र के तहत हत्या करने का आरोप था।

अभियोजन के अनुसार 6 फरवरी 2021 की रात्रि में ग्राम मछुरदा की मंडई थी। रात करीब 1:00 बजे तीन लोगों ने कुल्हाड़ी और चाकू से श्याम सिंह की हत्या कर दी थी जिसकी लाश उसके घर के आंगन में पड़ी हुई थी रात्रि में जब श्याम सिंह का भाई रतिराम मड़ई से घर आया। तब उसने अपने भाई को आंगन में देखा जिसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पर उसकी मां महकी बाई और भाभी प्रेमवती रो रही थी और वे कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। जिसकी रिपोर्ट रतिराम ने मछुरदा पुलिस चौकी में की थी। इस मामले में बिरसा पुलिस थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। मृतक श्याम सिंह की मां महकी बाई उसकी पत्नी प्रेमवती कुछ सामान्य होने पर उन्होंने बताई की रात में सुद्धु धुर्वे अन्य दो व्यक्ति के साथ आया और तीनों ने मिलकर श्याम सिंह की हत्या कर दिए। सुद्धु धुर्वे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तब यह मामला सामने आया कि सुद्धु धुर्वे ने श्यामसिंह की बहन का रिश्ता अपने भाई शिवराम के लिए मांगा था ।किंतु रिश्ता पक्का होने के बाद श्याम सिंह ने रिश्ता तोड़ दिया था। जिसके कारण सुद्धु धुर्वे ,श्यामसिह से आपसी रंजिश बनाये हुये था और वह श्याम सिंह से बदला लेने की फिराक में था और इस संबंध में सुद्धु धुर्वे ने अपने दोस्त रमेश धुर्वे को श्यामसिंह की हत्या करने के लिए आदमी दिलाने कहा था। 6 फरवरी 2021 ग्राम मछुरदा की मंडई थी। रमेश धुर्वे ने दो लड़कों को सुद्धु धुर्वे से मिलाया और बताया कि यह लोग 4000 रुपये में आपका काम कर देंगे और सुद्धु धुर्वे ने अनूप उर्फ विनोद को 1000 रुपये एडवांस दिए ।शेष 3000 रुपये श्याम सिंह को मारने के बाद देना तय हुआ था। इसके बाद सुद्धु धुर्वे ने उन दोनों लड़कों के साथ श्याम सिंह की उसके घर में चाकू और कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में चार आरोपी सुद्धु धुर्वे, अनूप उर्फ विनोद मसराम रमेश धुर्वे और चंदन टेकाम को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध धारा 302 120 बी 449 34 भादवि के तहत अपराध का अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला बैहर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की अदालत में चल रहा था। जहां अभियोजन पक्ष दो आरोपी सुद्धु धुर्वे ग्राम मछुरदा पढरी थाना बिरसा और अनूप उर्फ विनोद मसराम ग्राम चिलकोना थाना लांजी निवासी के विरुद्ध धारा 302 120 बी और 449 भादवि के तहत आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। 14 अगस्त को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपी सुद्धु धुर्वे और अनूप उर्फ विनोद मसराम को धारा 302 120 बी भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 25-25हजार रुपये रुपए अर्थदंड, धारा 449 भादवि के तहत अपराध में पांच पांच वर्ष की सश्रम कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किये। ज्ञात होगी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया द्वारा इस मामले की केस डायरी का आंकलन कर अपर लोक अभियोजक अशोक वाट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। जिनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा इस मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी की गई थी।

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