ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बीच मध्यप्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को महत्वपूर्ण अभिमत दिया है। सरकार को बताया है कि वह सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र है।
OBC आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ PC NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% OBC आरक्षण दिया जा सकता है।
1 सितंबर को OBC आरक्षण को लेकर होनी है फाइनल सुनवाई
6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है। 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। हाईकोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली मौजूद रहने का निर्देश पहले ही दे चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट 1 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोई निर्णय सुना सकती है।

महाधिवक्ता ने सरकार को दिया अभिमत।