वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे ने मारपीट के आरोपी काशीराम, पंकज, मोंटू को 6 माह का सश्रम कारावास 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी निलेश ने बताया कि दिनांक 01 मई 2017 को शाम को ग्राम मेंहदीवाड़ा से पडोसी दुर्गाप्रसाद की शादी बारात में बाराती बनकर ग्राम खंडवा गये थे उसका छोटा भाई भी साथ गया था। वे लोग करीब 9 बजे रात्रि में ग्राम पंचायत तरफ से डीजे साउंड में नाचते हुए मंडप तरफ जा रहे थे। उसी समय ग्राम खंडवा के तीनों आरोपीगण नाचते समय धक्का मुक्की कर रहे थे। कमलेश और निलेश उन्हे समझाये और नाचने लगे। तीनो लडकों ने उन्हे कोटवार के घर के सामने बुलाकर निलेश का काॅलर पकड कर गालियां देने लगे ओर उसे एक लडके ने रेजर से चेहरे पर और दूसरे ने सीनें में मार दिया। कमलेश झगडा छुडाने आया तो दूसरे ने उसके भाई को भी रेजर से गले के पास मार दिया। तीनों लडके जान से खत्म करने की धमकी दे रहे थे। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना वारासिवनी में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे ने आरोपी काशीराम पिता झाडूलाल बागडे़ उम्र 23 वर्ष, पंकज पिता फदरू भूरे उम्र 23 वर्ष, मोटू उर्फ विजेन्द्र पिता गणपत उके तीनों निवासी ग्राम खंडवा थाना वारासिवनी का दोष सिद्ध होने पर उन्हें धारा- 324/34 , 2शीर्ष भादवि के अंतर्गत प्रत्येक आरोपीगण को 06-06 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थि़त में प्रत्येक आरोपीगण को 03-03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया जावेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।