
20 करोड़ की मनी लांड्रिंग और मोबाइल की ऑनलाइन फर्जी खरीद-फरोख्त के मामले में गिरफ्तार बालाघाट नगर के 5 मोबाइल व्यवसाई सहित 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
22 जून को विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने इन 7 मोबाइल व्यवसाई के अलावा अन्य दो मोबाइल संचालक की अग्रिम जमानत याचिका भी ख़ारिज की है। बालाघाट नगर के 5 व्यवसायियों में अनुराग जैन पिता प्रमोद जैन वार्ड नंबर 15 गोली मोहल्ला बालाघाट, विनोद पिता हरीराम दातरे वार्ड नंबर 18 हजारी गली बालाघाट, शैलेश पिता भवरलाल पगारिया वार्ड नंबर 17 मेन रोड बालाघाट, पंकज पिता दामोदर चावला वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट और श्रीकांत पिता गोविंद गचके वार्ड नंबर 27 वैध लान के पास बालाघाट निवासी के अलावा प्रभात कुमार पिता तारकेश्वर प्रसाद सेंट फ्रांसिस स्कूल के पीछे भट्टागढ़ थाना अरगोंडा रांची, रितिक पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल रसगुल्ला गली कोतवाली बाजार जबलपुर निवासी के द्वारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत याचिका पेश गई थी ।

इसी मामले में अन्य दो मोबाइल व्यवसाई जिनमें मोहित चंदानी पिता अनिल चंदानी बारापत्थर सिवनी और पराग पिता प्रमोद मोदी वार्ड नंबर 8 सोनपुरी थाना किरनापुर बालाघाट निवासी की धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम याचिकाकी पेश की गई थी। विद्वान अदालत ने मामले की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए सभी जमानत आवेदन खारिज कर दिए।