जिला मुख्यालय और उससे लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति डायवर्सन के व्यापारिक उपयोग के लिए बनाए गए प्रतिष्ठान पर स्क्वायर फीट के हिसाब से राजस्व विभाग जुर्माने की कार्यवाही कर सकता है।
हालांकि यह नियम अमल में आए लगभग 2 वर्ष का समय हो चुका है लेकिन अब तक ऐसे किसी मामले पर राजस्व विभाग विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। जिसमें किसी व्यक्ति या व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा बिना अनुमति लिए कृषि भूमि पर व्यापारिक उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी बताते हैं कि इस तरह की कार्यवाही करने का नियम लागू हो चुका है।