बालाघाट /विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की विद्वान अदालत ने एक 21 वर्ष की लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह आरोपी शोहेल कादरी उर्फ सोहेल कादरी पिता अब्दुल रहमान 25 वर्ष ग्राम नेवरगांव थाना लालबर्रा निवासी है। इस आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के अलावा उसे एक लाख, दो हजार, एक सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। जिले का यह पहला ऐसा दुष्कर्म का मामला है जिसमे आईटी एक्ट के तहत आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। इस आरोपी के विरुद्ध लड़की का अपहरण कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का भी आरोप है।
अभियोजन के अनुसार इस 21 वर्षीय लड़की की। आरोपी युवक सोहेल कादरी से पहचान स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान हुई थी। उसे समय दोनों की सामान्य रूप से बातचीत होती थी ।स्कूल बंद होने के बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई। घटना के 6,7 माह पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी सोहेल कादरी ने लड़की से बात की थी। इंस्टाग्राम में भी दोनो की सामान्य रूप से बात होती थी।किंतु बाद में दोनों मोबाइल से बात करने लगे थे। इस लड़की की बहन की शादी में आरोपी सोहेल कादरी आया था और उसने इस लड़की के साथ कुछ फोटो भी लिए थे। इसके बाद लड़की ने आरोपी सोहेल कादरी को बात करने से मना कर दी थी। इसके बाद आरोपी सोहेल कादरी इस लड़की को डराता धमकाने लगा था कि वह फोटो घर में दिखा देगा ।लड़की डर के कारण आरोपी सोहेल कादरी से बात करती रही। 10 मई 2023 को आरोपी सोहेल कादरी लड़की के घर के पास आकर उसने फोन किया और बोला कि तुमसे मिलना है किंतु इस लड़की ने उससे मिलने से मना कर दी थी। इसके बाद आरोपी सोहेल ने इस लड़की को घर आकर फोटो मम्मी पापा को दिखाने की बात कही थी। डर के कारण 3:00 बजे यह लड़की घर से बाहर निकाल कर मंदिर वाली रोड तक पहुंची और वहां से आरोपी सोहेल कादरी ने उसे मोटरसाइकिल से जबरदस्ती बैठा कर एक गांव के प्लांट में ले गया और कमरे में ले जाकर उसे डरा धमका कर हाथ झापड़ से मारपीट किया और आरोपी सोहेल कादरी ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया था। इस घटना के बाद आरोपी सोहेल कादरी ने इस लड़की को मोटरसाइकिल से उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया और किसी को यह बात बताने पर बदनाम कर देने की धमकी दिया था। 11 मई 2023 को इस लड़की ने पुलिस थाना लांजी में रिपोर्ट की थी। लांजी पुलिस ने इस लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी सोहेल कादरी के विरुद्ध धारा 366 376 342 323 भादवि और धारा 66(ई) आईटी एक्ट तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया और विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। हाल ही में यह मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत में चला। जहां अभियोजन पक्ष आरोपी शोहेल कादरी उर्फ सोहेल कादरी ग्राम नेवरगांव थाना लालबर्रा निवासी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने प्रकरण की तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी शोहेल कादरी उर्फ सोहेल कादरी
को धारा 342 भादवि के तहत अपराध में तीन माह का सश्रम कारावास 100 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि के तहत अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000रुपये अर्थदंड, धारा 376 भादवि के तहत अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 66 (ई) आईटी एक्ट के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 100000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई थी