मुख्यालय से लगभग १८ किमी. दूर ग्राम पंचायत टेंगनीखुर्द अंतर्गत स्थित ग्राम टेंगनीटोला से सटे जंगल में गौ-हत्या किये जाने की सूचना मिलने पर ४ जुलाई को पुलिस के द्वारा मौके से गाय के अवशेष जप्त किये गये जिसके पश्चात गौ-हत्या कर मांस बेचने वाले चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले की जानकारी मिलते ही टेंगनीटोला पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव व थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर पुलिसबल के साथ मौके पर मौजूद थे जहां पर टेंगनीटोला निवासी ग्रामीणों व विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाही की गई, इस दौरान पुलिस ने गांव से सटे जंगल में गाय का सिर सहित अन्य अवशेष जप्त किये वहीं घटना स्थल पर गोबर व खून के निशान भी पाये गये।
इस मामले में जांच उपरांत ग्राम पंचायत टेंगनीखुर्द के पूर्व उपसरपंच व टेंगनीटोला निवासी प्रार्थी ५५ वर्षीय सुकचरण पिता देवलाल उइके की रिपोर्ट पर चार लोगों के खिलाफ गौ हत्या कर मांस बेचने का अपराध कायम किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुकचरण पिता देवलाल उइके मजदूरी का कार्य करता है, गांव का ही कुंजीलाल भलावी करीब १५ दिन पहले चार गाय खरीदकर लाया एवं करीब ८ दिन पहले उसने एक गाय को मरघट किनारे नाले में काटकर गौहत्या किया था जिसकी जानकारी गांव वालों को लगने के पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर बेच दिया था, २ जुलाई शुक्रवार की रात को कुंजीलाल अपने साथियों सालेभर्री निवासी जाहिद, बड़ी मस्जिद लालबर्रा निवासी आबिद व कुम्हारी मोहल्ला लालबर्रा निवासी शाहरूख निवासी सोहरब एक गाय को मरघट तरफ ले जाते दिखे, ये लोग मोटरसाइकिल से आये थे जिसके बाद ३ जुलाई को ग्रामीण सुरेश पिता चिंतामन डहाटे ने मरघट तरफ जंगल में गाय के कटे सिर को देखा जिसकी रात में जानकारी मिलने पर अन्य ग्रामीणों के साथ वे कुंजीलाल के घर गये तो उसने बताया कि जाहिद, आबिद व शाहरूख के साथ मिलकर उसने मरघट तरफ जंगल में गाय को काटा था जिसका मांस बेचने के लिये आबिद व शाहरूख अपनी मोटरसाइकिल से ले गये थे, जिसके बाद ४ जुलाई को सुबह गाय का कटा सिर दिखने पर पुलिस को सूचना दी गई।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी आवासटोला टेंगनीखुर्द निवासी ३२ वर्षीय कुंजीलाल पिता टोपराम भलावी, सालेभर्री निवासी जाहिद खान, बड़ी मस्जिद लालबर्रा निवासी आबिद खान व कुम्हारी मोहल्ला लालबर्रा निवासी शाहरूख उर्फ सोहरब के खिलाफ भादंवि की धारा ४२९, ३४ व गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम २००४ की धारा ४, ५ व ९ के तहत अपराध पंजीबध्द किया है एवं आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। टेंगनीटोला में पंचनामा कार्यवाही के दौरान आरएसएस खण्ड कार्यवाह संजय अग्रवाल, विश्व हिन्दू परिषद जिला मंत्री पंकज बिसेन, बजरंग दल जिला सह संयोजक रोहित मरठे, विहिप जिला सेवा प्रमुख प्रकाश राहंगडाले, विहिप बजरंग दल प्रखण्ड संयोजक राजू बेलवंशी, सहमंत्री श्याम अवधिया, जिला सहसंयोजक रामेश्वर राणा, यकीन चौधरी, ग्रामीण मेहतलाल उइके, चंद्रशेखर टेंभरे, ओमप्रकाश टेंभरे, अग्गनसिंह उइके, पूरनलाल वरकड़े, नीलेश कोसरे, टुंडीलाल ठाकरे, बालाराम सोनवाने, अम्बीलाल पुसाम, प्रताप राहंगडाले, राजेंद्र पटले, ठाकुर सिंह उइके, सुक्कु उइके, दिनेश टेंभरे, राजेंद्र कटरे, दयाराम बिबिनहाके, उमेश उइके व रमेश सोनवाने सहित अन्य ग्रामीणजन मौजूद रहे।
आरोपियों के खिलाफ हो कड़ी कार्यवाही – राजू
विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल प्रखण्ड संयोजक लालबर्रा राजू बेलवंशी ने बताया कि गौरक्षक विनीत संचेती से जानकारी मिली कि टेंगनीटोला में तीन गाय को काटा गया है एवं उसके अवशेष पड़े है जिसके पश्चात तत्काल इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई एवं मौके पर आकर देखा गया तो जंगल में गाय का सिर व अन्य अवशेष पड़े हुए थे। श्री बेलवंशी ने कहा कि हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस गंभीर मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये।
जंगल में मिला चारा व गाय का सिर – सुकचरण

टेंगनीटोला निवासी ग्राम पंचायत टेंगनीखुर्द के पूर्व उपसरपंच सुकचरण उइके ने बताया कि गांव में सभी लोग एकजुटता के साथ रहते है, यहां पर गौ-हत्या किये जाने की जानकारी मिलने पर ३ जुलाई को रात्रि में गांव में मीटिंग रखी गई जिसके पश्चात रात १२ बजे जंगल में जाकर देखा गया तो जंगल में चारा और गाय का सिर मिला जिसके बाद गांव के ही कुं जीलाल के घर गये तो उसने कुबूल किया कि उसने गाय को काटा है और इसके पहले सालेभर्री का वाशिंदा है उसने काटा है। श्री उइके ने बताया कि इस बारे में सरपंच को सूचना दिया गया परंतु सरपंच नही आया जिसके बाद बजरंग दल के लोगों को बताया गया और पुलिस आई है जिसके बाद कार्यवाही हो रही है, हमारी मांग है कि इस प्रकार की घटना नही होनी चाहिये।