मुख्यालय से लगभग ८ किमी. दूर ग्राम गणेशपुर से मिरेगांव पहुंच मार्ग पर दो मवेशियों को क्रूरतापूर्वक रस्सी बांधकर ले जाते पिकअप वाहन को पुलिस ने जप्त किया है एवं वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबध्द कर जांच की जा रही है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी चंदपुरी निवासी ३१ वर्षीय राजू पिता हिरालाल बेलवंशी बजरंग दल प्रखण्ड संयोजक के पद पर पदस्थ है, वह १० जुलाई को अपने व्यक्तिगत कार्य से लालबर्रा जा रहा था तभी मुखबिर की सूचना पर प्रखण्ड सहसंयोजक निलेश चौधरी से संपर्क कर पिकअप वाहन क्रमांक एमपी ०४ जीए ६३२२ का पीछा कर उसे गणेशपुर से मिरेगांव के बीच सडक़ पर पकड़ा गया, पूछताछ करने पर वाहन चालक के पास कोई दस्तावेज नही पाये गये, इस वाहन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर दयनीय स्थिति में रखा गया था जो दुबले-पतले थे, बिक्री रसीद नही पाई गई एवं वाहन में एक नग बैल व एक नग गाय पाई गई। पुलिस ने पिकअप वाहन को जप्त किया है एवं मवेशियों को वारासिवनी गौशाला पहुंचाया जायेगा। इस मामले में पुलिस ने पिकअप वाहन चालक खामघाट निवासी १९ वर्षीय महेंद्र पिता स्व.बालकराम बागड़े के खिलाफ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम २००४ की धारा ४, ६/९, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम १९६० की धारा ११ व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा १४६/१९६, ३/१८१ व १३०(३)/१७७ के तहत अपराध पंजीबध्द किया है, इस मामले की कायमी कार्यवाहक प्रधान आरक्षक लेखराम उइके के द्वारा की गई है।










































