क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की शिकायत पर मुंबई क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 426, 465 और 500 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी तस्वीरों का उपयोग करके इंटरनेट पर कई फर्जी विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं और लोगों को उनके द्वारा प्रचार किए जा रहे उत्पादों के बारे में गुमराह किया जा रहा है। तेंदुलकर के निजी सहायक ने अतिरिक्त अपराध आयुक्त शशि कुमार मीणा के समक्ष मामला दर्ज कराया। प्राथमिकी के अनुसार तेंदुलकर के निजी सचिव को 5 मई को फेसबुक पर एक विज्ञापन मिला। इसमें तेंदुलकर की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा था और लिखा था कि उत्पाद की सिफारिश सचिन तेंदुलकर ने की थी। इसी तरह के विज्ञापन इंस्टाग्राम पर भी पाए गए।
विज्ञापनों में नाम का इस्तेमाल
शिकायतकर्ता ने यह भी पाया कि एक वेबसाइट तेंदुलकर के नाम का उपयोग करके फैट मेल्टिंग स्प्रे बेच रही थी और दावा कर रही थी कि उत्पाद की सिफारिश उन्होंने की थी। उत्पाद ने यह भी दावा किया कि खरीदार को तेंदुलकर द्वारा हस्ताक्षरित एक टी-शर्ट मुफ्त में मिलेगी। प्राथमिकी में कहा गया है कि तेंदुलकर ऐसे किसी भी उत्पाद का इंडोर्स नहीं कर रहे हैं और लोगों को धोखा देने के लिए उनकी तस्वीरों और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है।
पश्चिम क्षेत्र की साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराएं शामिल हैं।