सदाराम की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज

0

बालाघाट किरनापुर थाना अंतर्गत ग्राम बोरबन के साकरी टोला में सदाराम सिरसाम 65 वर्ष की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई ज्ञात हो कि 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी की दरमियानी रात झोपड़ी में सो रहे सदाराम सिरशाम की अज्ञात लोगों ने कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी । कुछ लोगों का मानना है कि सदाराम की पुलिस मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। किंतु अभी तक नक्सलवादी संगठन के किसी भी दलम ने सदाराम की पुलिस मुखबिर होने के शक में हत्या करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। जिसे यह मामला और भी संदिग्ध बन गया है। किरनापुर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल कर रही है

ज्ञात हो कि सदाराम अपनी पत्नी फेकन बाई और अपने बच्चों के साथ बोरबंन में रहता था। जिसके भाई की पत्नी पार्वता बाई ग्राम साकरी टोला में रहती है। 31 दिसंबर की शाम 6 बजे सदाराम अपनी पत्नी फेकन भाई के साथ पार्वता बाई के घर साकरीटोला मेहमानी के नाते गये थे। रात्रि में सदाराम उसकी पत्नी फेकन पार्वता बाई उसकी पत्नी संतकला मडावी , दामाद अरविंद मडावी मैं खाना खाए और रात्रि 10:00 बजे झोपड़ा में सो गए थे सदाराम सामने खटिया में सोया था उसकी पत्नी फेकन भाई अपनी देवरानी पार्वता बाई के साथ अंदर सो गए थे। और लड़की दामाद बाजू में सो गए थे। झोपड़ा में टटा का दरवाजा लगाकर सभी लोग सोए थे। सुबह 5:00 बजे पार्वती बाई उठी जिसने सदाराम को खटिया में मृत पाया जिसकी बाये कनपटी से खून निकल रहा था। इस संबंध में पार्वता बाई ने अपनी जेठानी फेकन बाई को बताई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने झोपड़ा में घुसकर सदाराम की कनपटी में किसी चीज से मारकर हत्या कर दी। इस घटना की रिपोर्ट फेकन बाई सिरसाम 65 वर्ष ने किरनापुर थाना में की थी। सहायक उपनिरीक्षक शिवलाल परते ने मर्ग जांच उपरांत सदाराम सिरसाम की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवी और 25 27आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किये। आगे विवेचना किन्ही पुलिस चौकी प्रभारी हरि ओम रघुवंशी द्वारा की जा रही है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here