बालाघाट विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीनों आरोपी जिनमे राजाराम पिता फेदु चौधरी 60 वर्ष और उसके दो बेटे विनोद पिता राजाराम चौधरी 28 वर्ष और प्रमोद पिता राजाराम चौधरी 20 वर्ष दोनों ग्राम घघरिया थाना चांगोटोला निवासी है। राजाराम चौधरी ने अपने दोनों बेटों के साथ अपने भाई जयराम चौधरी की हत्या और दूसरे भाई घनश्याम चौधरी को चोट पहुंचाई थी। विद्वान अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 1500-1500 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किए हैं। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार सोनी द्वारा पैरवी की गई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चांगोटोला थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम घघरिया निवासी राजाराम चौधरी अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं जिनका अपने छोटे भाई जयराम चौधरी और घनश्याम चौधरी के साथ पारिवारिक और जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था ।21 जून को 4:00 बजे ग्राम घघरिया स्थित खेत में विवाद के चलते राजाराम चौधरी ने अपने दोनों बेटे विनोद चौधरी और प्रमोद चौधरी के साथ मिलकर जयराम चौधरी और घनश्याम चौधरी पर हमला कर उन्हें हकनी फावड़ा और लाठी से मारपीट किए थे। जिसमें जयराम चौधरी की मौत हो गई थी और घनश्याम चौधरी घायल हो गया था ।इस मामले में चांगोटोला पुलिस ने राजाराम चौधरी और उसके दोनों बेटे विनोद चौधरी और प्रमोद चौधरी के विरुद्ध धारा 302 324 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किए गये थे। विवेचना अनुसंधान उपरांत विद्वान अदालत मे अभियोग पत्र पेश किया गया था। हाल ही में यह मामला विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की अदालत में चला। जहां अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा ।जिसके परिणाम स्वरुप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपनी विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राजाराम चौधरी उसके दोनों बेटे विनोद चौधरी और प्रमोद चौधरी को धारा 302 भादवि के तहत अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 324 भादवि के तहत अपराध में 6 माह का कठिन कारावास और प्रत्येक को पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किये।