14 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार

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रूपझर पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में फरार दो युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों युवक सूर्यभान उर्फ सुर्या पिता भरतलाल मर्सकोले 21 वर्ष और अजय उर्फ अज्जू पिता किशोर गडेर 23 वर्ष दोनों रूपझर थाना क्षेत्र की रहने वाले हैं। रूपझर पुलिस ने 21 जून को दोनों आरोपी को बालाघाट की विद्वान विशेष अदालत में पेश किये। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के गांव में की है। जहां पर यह 14 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती है और कक्षा 9 वी की पढ़ाई कर रही है। 2 माह पहले 17 अप्रैल को यह लड़की अपनी दादी के साथ गांव में ही दूसरे मोहल्ले में शादी में गई थी। जहां पर बारात आने के बाद इस लड़की ने अपने दादी के साथ खाना खाई। लड़की वही शादी वाले के घर रुक गई थी और उसकी दादी घर आ गई थी। रात्रि 10 से 12 बजे के बीच जब यह लड़की अकेले अपने घर आ रही थी। तभी रास्ते में सुनसान जगह पर इस लड़की को सूर्या मर्सकोले और अज्जू गडेर ने रोके और दोनों ने इस लड़की को पकड़ कर और मुंह दबाकर खींचते हुए एक मकान की बड़ी में ले जाकर उसके साथ दोनो ने जबरदस्ती सामूहिक रूप से बलात्कार किये। और दोनों युवक ने इस लड़की को किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दे दी थी। डर के कारण इस लड़की ने घटना के सम्बंध में किसी को नहीं बताई। इस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। 15 जून को इस लड़की को उसकी दादी उकवा अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर द्वारा चेक करने पर उसे गर्भवती होना बताये। तब परिवार वालो द्वारा पूछताछ करने पर इस लड़की ने 17 अप्रैल की रात सुर्या मर्सकोले और अज्जू गडेर द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म करने के संबंध में बताई। 19 जून को यह लड़की रिपोर्ट करने के लिए अपने परिवार वालों के साथ रूपझर थाना पहुंची। इस 14 वर्षीय नाबालिग लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट रूपझर पुलिस थाने में सूर्यभान उर्फ सूर्या पिता भारत लाल मर्सकोले 21 वर्ष। और अजय उर्फ अज्जू पिता किशोर गडेर 23 वर्ष के विरुद्ध धारा 376(डीए),376(3),341,506 भादवि, धारा3/4(2)5(जी),5(जे)(ii) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 3(1)(w-i),3(2)वी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। अपराध दर्ज होने की भनक लगते ही दोनों युवक घर से फरार हो गए थे। जिनकी लगातार की जा रही तलाश के दौरान 20 जून की शाम सूचना मिली कि दोनों एक युवक वहीं से लगे एक गांव में छुपे हुए हैं। इस सूचना पर रूपझर थाना प्रभारी नितिन पटेल के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक विनोद राठौर, प्रधान आरक्षक तिलक सोनेकर, आरक्षक प्रमोद सेवतिया, आरक्षक अभिलाक सिंग और महिला आरक्षक दीपिका ऐड़े ने घेराबंदी कर दोनों आरोपी युवक को पकड़े और दोनों आरोपी युवक को गिरफ्तार करके 21 जून को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश कर दिए। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।

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