15 तक बढ़ी अनलाक की छूट, पूर्व की शर्तों में ही खुलेंगी दुकानें

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जनता कर्फ्यू से जिले को जो छूट दी गई थी, वह 15 जून तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान सिर्फ वे दुकानें नियमों के साथ खुलेंगी जिन्हें अनुमति दी गई है। इसके अलावा दुकानों को खोलने का समय सुबह 6 और बंद करने का समय शाम 7 बजे ही रहेगा। यानी शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कोरोना जनता कर्फ्यू के नियम लागू रहेंगे।

इनको रहेगी खोलने की अनुमति : नगर निगम और कैंटोमेंट क्षेत्र की कॉलोनी में स्थित सभी प्रकार की छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। लेकिन इन्हें लेफ्ट व राइट के आधार पर खोला जा सकेगा। यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बायीं और मंगलवार, गुरुवार तथा शनिवार को दायीं तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी। जो खोली जा सकेंगी उनमें सभी प्रकार की रिपेयरिंग की दुकान, ड्राई क्लीनिंग, स्टेशनरी शॉप, चश्मा दुकान, फोटोकापी सेंटर, निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री की दुकान, फल व जूस दुकान, मिठाई, बैकरी की दुकान, फुटकर किराना दुकान खोली जा सकेंगी, लेकिन किसी भी दुकान में ग्राहकों के बैठने या खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी।

इन पर अभी भी रहेगा प्रतिबंध : सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शापिंग माल, सिनेमाघर, जिम, थिएटर, पिकनिट स्पाट, बार, आडिटोरियम सभी बंद रहेंगे। रैली, जुलूस, प्रदर्शन मेला व धरना पर भी प्रतिबंध रहेगा। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले शासकीय कार्यालय के अलावा अतिरिक्त कार्यालय 100 फीसद अधिकारी और 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।

सीमित लोगों को मिलेगी अनुमति : सभी धार्मिक और पूजा स्थल में पुजारी, मौलवी, पादरी व धर्मगुरु सहित पांच की संख्या में पूजापाठ की जा सकेगी लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल होंगे। शोक कार्यक्रम में भी यही स्थिति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू : अनलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी जिले में हर शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी रविवार को पूरे दिन जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। रोज रात दस से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा किसी भी स्थान पर अनुमति वाले कार्यक्रम को छोड़कर छह से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

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