31 मार्च तक निपटाने हैं ये 5 जरूरी काम:पैन-आधार को लिंक न करने पर देना पड़ सकता है जुर्माना, टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट भी करें

0

वित्त वर्ष 2022-23 का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो चुका है। इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। इन्हीं से एक काम है, पैन को आधार से लिंक कराया। 31 मार्च 2023 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। आप 1000 रुपए की लेट फीस के साथ 31 मार्च 2023 तक तक पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं

1. आधार-पैन लिंक
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। 

2. टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट
अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इनवेसटमेंट नही किया है तो जल्द ही कर दें। आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS आदि में निवेश करके सेक्शन 80C टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा।

3. पीएम वय वंदना योजना में निवेश
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च, 2023 तक ही ऐसा कर सकते है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं। यह 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here