बालाघाट विद्वान अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर की बैहर की अदालत ने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह आरोपी फागु उर्फ फ़ागेश्वर पिता तेजलाल उर्फ तेजिया राउत 26 वर्ष ग्राम करमसरा थाना मलाजखंड निवासी है। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किए हैं। यह आरोपी इस 5 वर्षीय मासूम बच्ची का रिश्ते में मामा लगता है ।इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह द्वारा की गई थी।
अभियोजन के अनुसार यह घटना 2 फरवरी 2020 की शाम 6:00 की है। घटना के दौरान इस मासूम बच्ची की मां खेत से काम करके घर वापस आई थी। तब बच्ची ने उसे भूख लगने के सम्बंध में बोली। तब इस बच्ची को उसकी मां ने 5 रुपये देकर बिस्किट खरीदने के लिए दुकान भेजी थी। इसी समय इस महिला का रिश्ते का भाई फागु राउत उसके घर आया था ।जिसे महिला ने बैठने के लिए बोली और वह चूल्हे की राख निकालने के लिए टोकना लेने कोठे तरफ गई थी। तभी इस महिला ने कोठे में देखी कि उसके रिश्ते का भाई फागु राउत उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। देखे जाने के बाद फागु राउत वहा से भागने की कोशिश करने लगा। जिसे इस महिला ने पकड़ कर चांटा मारी। जिसके बाद फागु राउत वहा से भाग गया। इस महिला के चिल्लाने पर उसका पति भाई और गांव के अन्य लोग भी आ गए थे। तब इस मासूम बच्ची ने रोते हुए बताई की बिस्किट लेने जाते समय फागु उसे मुंह को दबाकर कोठे में लेकर गया था। जिसके बाद इस मासूम बच्ची को लेकर उसकी मां रिपोर्ट करने मलाजखंड पुलिस थाना पहुँची । मलाजखंड थाने में इस महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर फागु उर्फ फ़ागेश्वर राऊत पिता तेजलाल उर्फ तेजिया राऊत 26 वर्ष ग्राम करमसरा निवासी के विरुद्ध धारा 376 ए बी, धारा 5एम/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में आरोपी फागु उर्फ फ़ागेश्वर राउत को गिरफ्तार किया गया और विवेचना उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। हाल ही में यह मामला अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर की अदालत में चला। विद्वान अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट, और तर्कों से सहमत होते हुए अपने विवेचन निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथा मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी फागु उर्फ फागेश्वर राउत को धारा 376ए बी भादवि और धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 50हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये।