‘काली कमाई’ के बाद सरकारी कर्मचारी की मौत, पत्नी, बेटे और बहू को अब तीन-तीन साल की सजा

0

जबलपुर: ईडी के विशेष न्यायाधीश इरशाद अहमद ने आय से अधिक मामले में अभियुक्त कर्मचारी की मौत के बावजूद भी सह आरोपी पारिवारिक सदस्यों को सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने सहआरोपी पत्नी, बेटे और बहू को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

2011 में दर्ज हुआ था आय से अधिक संपत्ति का मामला

अभियोजन के अनुसार कंट्रोलर आफ डिफेंस अकाउंट, सीडी, जबलपुर में पदस्थ रहे सुख सागर वैली गौरीघाट निवासी सहायक लेखाधिकारी सूर्यकांत गौर, पत्नी विनिता गौर, पुत्र शिशिर गौर व पुत्रवधु सुनीता गौर के खिलाफ साल 2011 में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित का प्रकरण दर्ज किया था। मुख्य आरोपी के पास से 90 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति मिली थी। आय से अधिक प्राप्त राशि का उपयोग मुख्य आरोपी ने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने व निवेश में किया गया था।

ईडी ने प्रकरण में मुख्य आरोपी सहित परिवार के अन्य सदस्यों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था।


स्पेशल कोर्ट में चालान पेश

प्रवर्तन निर्देशालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तु किया था। न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहने के दौरान मुख्य आरोपी की मृत्यु हो गयी थी। विशेष न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सह आरोपियों को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here