कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने 31 मई 2021 के आदेश में आशिक संशोधन करते हुए जिले में अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं से सम्बंधित प्रतिष्ठानों, दुकानों तथा संस्थानों के संचालन हेतु निर्धारित किये गये दिवस की बाध्यता को समाप्त कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक खुला रखने की अनुमति प्रदान की है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। अब जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुले रहेंगें। आपको बता दें कि पूर्व में 1 जून से अनलॉक होने पर प्रशासन द्वारा निश्चित ही बहुत से अलग आदेश दिए थे जिन की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।










































