मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के फेवर में आदेश सुनाते हुए ट्रैकर ऐप के अभाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्टाइफंड से वंचित करने को इनलीगल ठहराया है।
एकल पीठ ने इसी मामले को लेकर संचनालय महिला एवं बाल विकास केंद्र भोपाल और जिले के समस्त कलेक्टरों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
आपको बताएं कि स्टेट गवर्नमेंट ने 18 मार्च 2021 को एक आदेश जारी कर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन खरीदने, उसपर पोषण ट्रैकर एप डाउनलोड करने और उसी ऐप में कार्य करने के ऑर्डर दिए थे। साथ ही ऐसा न करने पर स्टाइफंड रोके जाने की चेतावनी दी थी।










































