सेवा के दौरान रक्षा या सशस्त्र बलों के जवानों की मौत पर 1 करोड़ रुपये मुआवजा देगी गुजरात सरकार

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गुजरात सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय रक्षा और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए के सेवा के दौरान रक्षा या अर्धसैनिक बलों के जवानों के शहीद होने या मौत होने पर गुजरात सरकार उनके निकट संबंधियों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देगी। गुजरात सरकार ने इसके लिए 2016 के प्रस्ताव में संशोधन किया है। इसके तहत पहले एक लाख रुपये की राशि दी जाती थी। सरकार ने कहा है कि सेवा के दौरान मौत चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसके निकट संबंधियों को एक करोड़ की राशि दी जाएगी। इससे पहले कार्रवाई के दौरान मौत पर एक लाख रुपये की राशि दी जाती थी।
खबर में कहा गया है कि 2016 के प्रस्ताव में कहा गया था कि मुआवजे की राशि रक्षा या अर्धसैनिक बल के निकट संबंधियों को तभी दी जाएगी जब जवानों की मौत आतंकवादी या नक्सली हमले की स्थिति में हुई हो या बॉर्डर पर बम ब्लास्ट या फायरिंग, या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान या संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश करते समय ऑपरेशन के दौरान हुई हो। सोमवार को गुजरात सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि अब गुजरात के सभी रक्षा और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए मुआवजे की राशि एक करोड़ होगी और चाहे वह सेवा के दौरान किसी भी परिस्थिति में मारे जाते हैं, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा।
सोमवार से प्रभावी नए प्रस्ताव के अनुसार, शहीद रक्षा/अर्धसैनिक कर्मियों की विधवाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता को भी संशोधित कर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले, यदि सैनिक अविवाहित था, तो उसकी मां को 50,000 रुपये का मुआवजा और 500 रुपये प्रति माह मिलता था। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये और माता-पिता के लिए 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा रक्षा/अर्धसैनिक कर्मियों के दो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रत्येक को 500 रुपये की मासिक सहायता पाने के हकदार थे, अब उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

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