Indore News: हाईकोर्ट से 20 बार थानेदार को नोटिस लेकिन नहीं लिया लोड … DCP को जज के सामने मांगनी पड़ी माफी

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मध्य प्रदेश के इंदौर में डीसीपी को कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी है। हालांकि इसमें डीसीपी की कोई गलती नहीं थी। उन्हें अपने मताहत की करतूतों की वजह से कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है। इंदौर स्थित भंवरकुआं थाने के थानेदार को हाईकोर्ट से 20 नोटिस मिला था। उन्हें एक मामले में कोर्ट में पेश होकर जवाब देना था। हर बार थानेदार ने कोर्ट के नोटिस को हल्के में लिया। इसके बाद जज साहब के सामने जाकर डीसीपी को माफी मांगनी पड़ी है।

कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थानेदार

दरअसल, इंदौर में समित डेविड नाम के व्यक्ति के खिलाफ भंवरकुआं थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद कोर्ट की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से थानेदार को नोटिस जारी हुआ था। लेकिन सभी नोटिस को उन्होंने हल्के में लिया। सरकारी वकील ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि नोटिस का थानेदार न तो संज्ञान ले रहे हैं और न ही यहां हाजिर हो रहे हैं। भंवरकुआं थानेदार राजकुमार यादव ने ऐसा 20 बार किया।

कोर्ट ने डीसीपी और टीआई को तलब किया

इसके बाद कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाई और डीसीपी के साथ थाने में थानेदार को तलब किया। साथ कोर्ट ही कोर्ट ने थाना प्रभारी के खिलाफ पांच हजार रुपए का जमानती वारंट भी जारी कर दिया। इसके बाद मामले की गंभीरता पुलिस अधिकारियों को समझ में आ गया।


डीसीपी को मांगनी पड़ी माफी

कोर्ट के नोटिस डीसीपी ऋषिकेश मीना हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बिना शर्त के जज साहब के सामने माफी मांगी है। विजयनगर थाने में भी एक ऐसा ही लापरवाही का मामला सामने आया था। इसमें मामले में भी पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पड़ा है।

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