जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्य प्रदेश सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान याचिकाकर्ता पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी व जिला अध्यक्ष एचपी उरमलिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी अग्रवाल व संजय अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राज्य के पांच लाख पेंशनर्स राज्य शासन से सातवें वेतन आयोग के 27 माह के एरियर्स के तलबगार हैं। कई बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इस दिशा में ठोस कार्रवाई नदारद रहने के कारण हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्य प्रदेश अरुण सलारिया, शेषमणि पांडे, एसपी शुक्ला, डीएसपी गौर, राधारमण तिवारी, डीआर नामदेव, नरेश तिवारी, आरएस साहू, गौरीशंकर पांडे सहित अन्य ने लंबित मांग पूरी किए जाने पर बल दिया है। हाई कोर्ट से बैंक कर्मी को अग्रिम जमानत : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बैंक कर्मी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने शिकायत के आधार पर आवेदक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। शिकायत किसी ग्राहक की एफडीआर भुनाते हुए दूसरे खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने से संबंधित थी। मुख्य अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसी मामले में आवेदक को सह अभियुक्त बना लिया गया है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक एक ईमानदार कर्मी है, उसकी आइडी चुराकर सारा घपला अंजाम दिया गया था।