MP News: एमपी में 45 ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबल की नियुक्ति अवैध, नौकरी से निकालने का आदेश जारी

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मध्य प्रदेश में 2012 में हुई 45 ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की भर्ती को 12 साल बाद अवैध घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिवहन सचिव सीबी चक्रवर्ती ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई हिमाद्री राजे द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका के बाद हुई है, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को चुनौती दी थी।

2013 में लगाई थी याचिका

यह मामला 2013 में शुरू हुआ था, जब हिमाद्री राजे ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उनका तर्क था कि पुरुष उम्मीदवारों की तरह महिला उम्मीदवारों के लिए भी ऊंचाई और सीने के मापदंड रखना अनुचित है। हाईकोर्ट ने 2014 में उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की हार

राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया। हालांकि, आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने नियुक्तियां रद्द करने में देरी की, जिसके कारण हिमाद्री राजे ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

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