UP में लॉकडाउन हटाने की तैयारी, 1 जून से 55 जिलों में ढील, खुलेंगे बाजार और ऑफिस

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उत्तर प्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन खत्म करने की प्रक्रिया शुरु हो रही है। यूपी सरकार ने इसे लेकर ताजा गाइडलाइन्स जारी की है। लॉकडाउन में ढील सिर्फ उन्हीं जिलों को मिलेगी, जहां कोरोना के मामले 600 से कम हैं। प्रदेश में ऐसे 55 जिले हैं, जहां ये नियम लागू हो सकता है। इन जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों, बाजोरों को खुलने की अनुमति होगी। लेकिन फिलहाल सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। दुकानें खुलने के दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण करीब चार हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि 55 जिलों को छूट दी गई हैं। यहां 1 जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन, शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी।

क्या क्या खुलेगा?

  • कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • निजी कंपनियों के कार्यालय भी खोले जा सकेंगे, लेकिन बशर्ते मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। आई-कार्ड दिखाने पर नाइट कर्फ्यू के दौरान भी आवाजाही की अनुमति होगी।
  • सब्जी मंडियां पहले की ही तरह खुली रहेंगी, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
  • रेलवे स्टेशन, बसों में यात्रा की जा सकती है। सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी।
  • यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी, लेकिन जितनी सीटें हैं, उतने यात्री सफर करेंगे। खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
  • रोड साइड के सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी

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