एसडीएम के सी बोपचे ने ग्राम कोसमी में कालोनी विकसित कर रहे 14 लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें 07 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने कहा है। उनके द्वारा तैयार की जा रही कालोनी में कालोनाईजर एक्ट के अंतर्गत कालोनी में मूलभूत सुविधायें विद्युत, पाईपलाईन, नाली, साईट डेव्लपमेंट, सड़क के बगल में वृक्षारोपण, 4.5 फीट उंची चहारदीवारी के साथ बच्चों के खेल का मैदान एवं सड़क का निर्माण करने के दस्तावेज एवं आश्रय शुल्क जमा करने की रसीद भी 07 अप्रैल को प्रात: 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने कहा गया है।
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर इन लोगों द्वारा तैयार की जा रही कालोनी को अवैध घोषित कर दिया जायेगा और कालोनी का प्रबंधन अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जायेगी।
ग्राम कोसमी में हेमलता चतुरमोहता पति इंदरचंद जैन निवासी कोसमी, भागवंती पति सोहनलाल निवासी कोसमी, सुरेश कुमार पिता मांगीलाल जैन निवासी बालाघाट, अनुसुईया पिता हंसलाल निवासी कोसमी, प्रेमचंद पिता जयचंद जैन निवासी वार्ड नंबर-32 बालाघाट, सेवकराम पिता संतलाल बनोटे निवासी कोसमी ने कालोनी विकसित की जा रही है।
इसी प्रकार लिखीराम पिता हंसलाल उपवंशी, निवासी कोसमी, अनिल कुमार पिता इंदरचंद जैन निवासी बालाघाट, गणेश पिता ईशन देव्हारे निवासी कोसमी, महेश पिता ईसन देव्हारे निवासी कोसमी, सूरज पिता प्रकाश कोठारी निवासी ग्राम कोसमी, लखन पिता हंसलाल उपवंशी निवासी ग्राम कोसमी, श्रीराम पिता हंसलाल उपवंशी निवासी ग्राम कोसमी, रघुवीर सिंह पिता सोहनसिंह नरडे निवासी सरेखा द्वारा कालोनी विकसित की जा रही है।
ग्राम कोसमी में कालोनी विकसित कर रहे इन 14 व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी 07 अप्रैल को अपनी कालोनी में कोलोनाईजर्स एक्ट के अंतर्गत कराये गये अधोसंरचना विकास कार्यों के समस्त दस्तावेज के साथ एसडीएम कोर्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। अन्यथा उनके द्वारा तैयार की जा रही कोलोनी को अवैध घोषित कर दिया जायेगा।