लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिक लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी मोटू उर्फ महेश राऊत 24 वर्ष वार्ड नंबर 1 समनापुर थाना ग्रामीण निवासी को दोषी पाया।
विद्वान अदालत ने इस विशेष प्रकरण में आरोपी को धारा 354 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6-6 माह का कारावास भुगतने का आदेश पारित किये
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी व मीडिया प्रभारी विमल सिह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया 4 नवम्बर 2019 को दिन के करीबन 11 बजे पीड़िता अपनी सहेली के साथ स्कूल पहुंची।
उसी समय गांव का मोटू उर्फ महेश राउत पीछा करते हुये आया और नाबालिक बालिका छेड़छाड़ करने लगा।
जिससे पीड़िता ने आरोपी को थप्पड़ मार दी। इस घटना के संबंध में थाना ग्रामीण नवेगांव में अप.कं . 262 / 2019 धारा 354 , 354 क , घ भादवि एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सहपठित धारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी आरती कपले विशेष लोक अभियोजक बालाघाट द्वारा की गई थी।










































