नौशाद को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹3000 अर्थदंड

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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की अदालत ने तीन युवकों को चाकू से मारकर उनकी हत्या करने का प्रयास करने के आरोप में आरोपी नौशाद पिता शेख इशरत 19 वर्ष गड्ढा मोहल्ला वार्ड नंबर 10 बालाघाट निवासी को 7,7 वर्ष की सश्रम कारावास और 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किए। अभियोजन के अनुसार 7 सितंबर 2015 अमित राऊत अपने दोस्त अतुल जैन कमल रैकवार चंद्रशेखर सोनवानी शुभम नेवारे के साथ गोवारी समाज द्वारा निकाली गई मटकी फोड़ रैली में गए थे। रैली बस स्टैंड से होते हुए मेन रोड गुजरी तरफ से श्याम टॉकीज के पास पहुंची। तब दोस्तों के साथ श्याम टाकीज के सामने शाम करीब 6:30 बजे एक भेल की दुकान में भेल खाए रहे थे। उसी वक्त नौशाद खान अपने दोस्तों के साथ आयाऔर कमर रैकवार को श्याम टाकीज की पास अंदर वाली गली में ले गया और 6 सितंबर 2015 को हुए झगड़े की बात को लेकर मारपीट करने लगा। अतुल जैन ,चंद्रशेखर सोनवानी, शुभम नेवारे बीच-बचाव करने गए तो नौशाद खान ने चाकू जैसी वस्तु से निकालकर सभी को खत्म कर दूंगा कह कर सभी को चाकू से मारा अशूल जैन , शुभम नेवारे के पेट मे कमल रैकवार के सीने में चोट लगी सभी घायल को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया था। अमित राऊत द्वारा की गई रिपोर्ट पर नौशाद खान सहित अन्य उसके साथियों के विरुद्ध धारा 307 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया था। यह प्रकरण विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा की विद्वान अदालत में चला जहां पर अभियोजन पक्ष आरोपी नौशाद के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान हालत में मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए नौशाद को आहत चंद्रशेखर हेतु धारा 307 34 भादवी के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड आहत कमल हेतु धारा 307 34 भादवी के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000रूपये अर्थदंड आहत शुभम हेतु धारा 307 34 भादवी के तहत अपराध में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किए इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अभिजीत बापट एवं महेंद्र देशमुख द्वारा पैरवी की गई थी।

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