पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को आजीवन कारावास

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वारासिवनी न्यायालय स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने 14 नवंबर को पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति जयचंद कडपेती को आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तिरोड़ी अंतर्गत ग्राम जोगाटोला निवासी जयचंद कडपेती शराब पीने का आदी था जिसका अपनी पत्नी के साथ विवाद होता रहता था। ऐसा ही विवाद 2 फरवरी 2020 को हुआ जिसमें जयचंद कडपेती ने अपनी पत्नी रमुला कडपेती को विवाद के दौरान लाठी से मारपीट किया। जिससे रमुला की मौत हो गई इसकी सूचना थाना तिरोड़ी को मिलने पर पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही कर मृतिका रमुला पति जयचंद कडपेती की हत्या के आरोप में जयचंद कडपेती के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। जिसमें विद्वान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा समस्त गवाह साक्ष्य के आधार पर आरोपी जयचंद कडपेती के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध होने पर 24 नवंबर को मामले में आरोपी को आजीवन कारावास 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से महेंद्र मिश्रा अपर लोक अभियोजक के द्वारा पैरवी की गई।

पद्मेश से चर्चा में अपर लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी जयचंद कडपेती शराब पीने का आदी था जिसमें 2 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी रमूला कडपेती को लाठी से मारपीट करा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जयचंद के खिलाफ भादवी की धारा 302 का अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था। श्री मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा जयचंद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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