बलवा के ८ आरोपी गिरफ्तार ४ आरोपी गये उपजेल वारा

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नगर में २६ जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ युवकों के द्वारा कोस्ते निवासी १९ वर्षीय सूचित पिता श्रीराम निवारे के साथ बेहरमी से मारपीट कर बलवा की घटना कारित की गई थी। जिसमें पुलिस के द्वारा बलवा की विभिन्न धाराओं के तहत ८ आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने से जमानत दी गई। वहीं चार आरोपियों को तहसील न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस दौरान पुलिस के द्वारा पुलिस थाना वारासिवनी से चार बदमाशों का तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला गया उक्त मामले में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है।
धक्का मुक्की के चलते उपजा था विवाद
प्राप्त जानकारी के अनुसार २६ जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा वारासिवनी नगर सहित क्षेत्र लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा हुआ था। हर जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार पर्व का उत्सव मना रहा था। तभी सिविल क्लब में आयोजित मुख्य समारोह में अचानक धक्का लगने की घटना होने पर वह जब अपने घर जा रहा था तभी दीनदयाल चौक के पास में अचानक कोस्ते निवासी १९ वर्षीय सूचित पिता श्रीराम नेवारे के साथ कुछ युवकों का एक झुंड विवाद करने लगा जिस पर विवाद बढ़ता अधिक सूचित नेवारे अपनी जान बचाकर मौके से भागा जिसके पीछे करीब एक दर्जन से अधिक लोग दौड़े और उन्होंने एककककनिजी केबल के सामने पकडक़र ईट डंडे बेल्ट से मारपीट करने लगे। वही एक युवक ने तेज आक्रोश में बड़ी वाली ईट उठाकर सुजीत के सर पर पटक दिया वही दूसरा युवक बेल्ट से उसे मारता रहा जिससे मौके पर सूचित का सर फटने से बहुत ज्यादा खून बहाने से वह बेसुध हो गया। जिसे आसपास खड़े लोगों ने उसे उठाया तो देखा की बहुत ज्यादा खून बह रहा है। जिसे तत्काल सिविल अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया। यह लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की के चलते हुआ था। जिसमें पुलिस के द्वारा नामजद ४ व अन्य के खिलाफ भादवि की धारा २९४,३२३,५०६, १४७, ३३६, ३४१ ३४के तहत अपराध पंजीबध्द कर मामले को जांच में लिया गया था।
इन लोगों को किया गया पेश
वारासिवनी पुलिस के द्वारा आठ आरोपियों को दर्ज मामले में गिरफ्तार कर जमानत दे दी गई वहीं ४ आरोपी युवक विशाल पिता गणेश नंदागौली २३ वर्ष निवासी मुरझड़ए सुमेश पिता नरेन्द्र राऊत उम्र २२ वर्ष मुरझड़ निवासीए आशीष पिता दशरथ ठाकुर निवासी वार्ड नं. ४ उम्र २१ वर्ष वारासिवनी, महेन्द्र पिता नंदकिशोर मानेश्वर उम्र २० वर्ष निवासी वाराटोला को तहसील कोर्ट में ३० जनवरी को गुंडागर्दी प्रतिबंधित कार्यवाही करते हुये पेश किया गया। सभी को तहसील कोर्ट से उपजेल वारा भेज दिया गया है।
पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस
चारों आरोपियो को पुलिस ने स्थानीय थाने से पैदल मार्च करवाते हुये उनका जुलूस निकाला गया और उन्हे तहसील कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान यह आरोपी यह बोलते रहे की मारपीट करना गलत कार्य है अब हम यह कार्य कभी नही करेंगे। पुलिस ने इस दौरान युवाओं को मारपीट न करने का एक संदेश देने का प्रयास किया गया है।
इनका कहना है –
इस संबंध में पद्मेश से चर्चा करते हुये थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि हमने २६ जनवरी को जो मारपीट सुजित के साथ हुई थी उसमे मे हमने मामला पंजीबध्द कर ४ आरोपियों को १५१ की धारा के तहत तहसील कोर्ट में पेश किया है। जहां से उन्हे उपजेल वारा भेज दिया गया है।
शंकर सिंह चौहान
थाना प्रभारी वारासिवनी

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