अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की विद्वान अदालत ने एक आदिवासी महिला के मकान को आग लगाकर क्षति पहुंचाने के आरोप में आरोपी राजू यादव 26 वर्ष को आजीवन कारावास से दंडित किये। विद्वान अदालत ने मलाजखंड थाना क्षेत्र के ग्राम नयाटोला पोनी निवासी इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किए हैं।
अभियोजन के अनुसार रमली बाई मरकाम 14 मई 2019 को सुबह 9 बजे मजदूरी करने के लिए आबकारी टोला बैहर आ गई थी। ग्राम मोहबट्टा उसके घर में उसकी मां रेवती बाई उइके उसका लड़का जगदीश मरकाम थे। अभियुक्त राजू यादव ने सुबह 9:30 बजे रमली बाई मरकाम के ग्राम मोहबट्टा स्थित आवास घर में माचिस से आग लगा दिया। रमली बाई के लड़के जगदीश ने राजू यादव को आग लगाते हुए देखा। आग लगने से रमली बाई को 80 हजार का नुकसान हुआ था।