शिवनारायण के हत्यारों को आजीवन कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने 12 मई को हत्या के मामले में सजा सुनाई। यह सजा तिरोड़ी थाना अंतर्गत निवासी शिवनारायण नेटी की हत्या के 5 आरोपियों को हत्या करने के उद्देश्य से एक राय होकर मारपीट कर हत्या करने एवं षड्यंत्र रच कर हत्या के साक्ष्य छुपाने के आरोप में सुनाई गई। जिसमें सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 7500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

यह है मामला

मृतक शिवनारायण नेटी के दांत में दर्द बना हुआ था जिसका इलाज करवाने के लिए वह 1 मार्च 2020 को बोनकट्टा गया हुआ था। जहां से वह वापस घर नहीं लौटा ऐसे में शिवनारायण की पत्नी गीता नेटी ने ग्राम व सहित आस-पड़ोस में पूछताछ की किंतु कहीं भी पता ना चलने पर 2 मार्च 2020 को तिरोड़ी थाने में पहुंचकर गुम इंसान की सूचना दी। जिस पर पुलिस के द्वारा गुम इंसान दर्ज कर जांच की जा रही थी। इस दौरान 7 मार्च को पुलिस को सूचना मिलेगी कपूर बिहारी पुलपुट्टा हुड़की जंगल में एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि करीब 5 दिन से ज्यादा पुराना शव था जो डीकंपोज हो रहा था जिसकी शिनाख्त करने पर उसकी पहचान 7 दिन पूर्व गुमशुदा शिवनारायण नेटी के रूप में हुई। जिस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामले में जांच प्रारंभ की गई।

चाकू सरिया व लाठी डंडे से मारपीट कर की गई थी शिवनारायण की हत्या

पुलिस ने मर्ग जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर पाया कि शिवनारायण नेटी की हत्या की गई है जिसमें पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। जिसमें सुखचरण पिता भाऊदास नेटी के द्वारा जुर्म कबूल कर बताया गया कि 1 मार्च 2020 को सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच मध्यमग्राम कपूर बिहारी से पुलपुट्टा के हुड़की जंगल में शिवनारायण की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य बनाकर चाकू लोहे की रॉड लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या की गई।

सुखचरण ने पत्नी के साथ अवैध संबंध के संदेह में की हत्या

यहां यह बताना लाजमी है कि सुखचरण जो मुख्य आरोपी है उसे कुछ दिनों पूर्व से यह संदेश था कि उसकी पत्नी और शिवनारायण के बीच अवैध संबंध है। जिसको लेकर संदेह मात्र पर सुखचरण के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर शिवनारायण की हत्या करने की रूपरेखा तैयार कर उसे अंजाम दिया गया था।

हत्या में शामिल थे पांच आरोपी

गौरतलब है कि शिवनारायण की हत्या स्पष्ट होने पर पुलिस के द्वारा सरगर्मी से आरोपियों की पतासाजी की गई। जिसमें पुलिस के द्वारा 40 वर्षीय सुखचरण पिता भाऊदास नेटी, 25 वर्षीय महेंद्र पिता धनीराम मर्सकोले, 29 वर्षीय सियाराम पिता लखाराम धुर्वे, 24 वर्षीय अंकुश पिता मनीराम नेटी, 29 वर्षीय संजय पिता संपत नेटी सभी निवासी ग्राम बोरी हमेशा कपूर बिहारी हथोड़ा थाना तिरोड़ी के खिलाफ प्रकरण क्रमांक 61/ 2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

आजीवन कारावास की सुनाई सजा

यह प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा साक्ष्य, गवाह और दस्तावेज के आधार पर सुखचरण नेटी, महेंद्र मर्सकोले, सियाराम धुर्वे, अंकुश नेटी, संजय नेटी का दोष सिद्ध होने पर उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपाठी धारा 149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एक एक हजार रुपए के अर्थदंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत 2 वर्ष का कारावास पांच पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा के द्वारा पैरवी की गई।

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