चौराहों पर यातायाता नियमों का उल्लंघन करने पर आजकर सीसीटीवी कैमरों के जरिए चालान कट जाता है। कई लोग आनलाइन कटे इस चालान को भरने में कोई रुचि नहीं लेते और आगे चलकर यह उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। चालान न भरने वालों पर ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस खबर के जरिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं।
वाहन का आनलाइन चालान कटने के बाद अगर समय पर इसे नहीं भरा जाता है तो वाहन का रजिस्ट्रेशन लाक हो सकता है। ऐसा वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वाहन का चालान ज्यादा समय तक नहीं भरे जाने से उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लाक करने की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में वाहन को बेचने के दौरान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम नहीं ट्रांसफर नहीं होता और इसके पहले चालान भरना होंगे।
कोर्ट का समन भी हो सकता है जारी
समय पर वाहन का चालान नहीं भरने वालों पर कोर्ट के द्वारा समन भी जारी हो सकता है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस चालान को कोर्ट में भेज देती है, इसके बाद ज्यादा समय तक इसे नहीं भरे जाने पर कोर्ट द्वारा समन जारी कर दिया जाता है। यह उस व्यक्ति के पते पर पहुंचता है जिसके नाम से वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं कोर्ट द्वारा समय पर इसे ना भरने पर जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सही समय पर वाहन का चालान भरना ही उचित रहता है।