इनकम टैक्स भरने से पहले जान लें, कौन-सा फॉर्म है आपके लिए सही, पढ़ें पूरी डिटेल्स यहां

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देश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है। इसी के साथ आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए अपडेट जारी किया है। अब टैक्सपेयर्स आरटीआर भर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं। जो भी टैक्स भरने के पात्र हैं, वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सावधानी रखना जरूरी है। कई लोग इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेते हैं। वहीं, कई लोग खुद ऑनलाइन भर देते हैं। अगर आप खुद इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरना है।

यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपये तक है। तब इस फॉर्म को चुन सकते हैं। आमदनी का जरिया वेतन, पेंशन या संपत्ति से होना चाहिए। कृषि से आय होने पर भी आईटीआर 1 भर सकते हैं। सैलरी पर काम करने वाले अपनी कंपनी से फॉर्म-16 मिलने के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

आईटीआर-2

जिनकी कमाई 50 लाख से ज्यादा है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आवासीय प्रॉपर्टी, निवेश पर हुए लाभ या हानि, दस लाख से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई कमाई की जानकारी देनी होती है। प्रॉविडेंट फंड से ब्याज से कमाई को रही है। तब यही फॉर्म भरना होगा।

आईटीआर-3

अगर किसी व्यापार से कमाई हो रही है तो आईटीआर-3 फॉर्म भरना होता है। इसमें आईटीआर 1 और 2 में दी जाने वाली जानकारी देनी होती है। शेयर या संपत्ति से बिक्री और ब्याज से आय में यही फॉर्म भरना होता है।

आईटीआर-4

यह फॉर्म उन कंपनियों के लिए जिनकी कमाई 50 लाख से ज्यादा है। साथ ही जिनकी 44 एडी, 44 एडीए या 44एई के दायरे में कमाई हो रही है।

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