काम की खबर: सैलरी से होती है कटौती लेकिन पैसा EPFO खाते में जमा होता है या नहीं, ऐसे चेक करें बैलेंस

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में दो दर्जन से अधिक ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ के पैसे के नाम पर कटौती कर ली है, लेकिन अभी तक कर्मचारी के पीएफ खाते में राशि को जमा नहीं किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दो दर्जन से ज्यादा संस्थानों को अब रिकवरी नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।

कर्मचारी रहें अलर्ट

ऐसे में सभी कर्मचारियों को भी अलर्ट रहना चाहिए कि उनकी कंपनी की ओर से यदि PF की राशि काटी जाती है तो उसे EPFO में जमा की जा रही है या नहीं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप के जरिए अपने EPF पासबुक को चेक कर सकते हैं। EPF पोर्टल पर कर्मचारी अपना UAN नंबर दर्ज कर पीएफ बैलेंस चेक कर सकता है और यह भी देख सकता है कि उनकी नियोक्ता कंपनी लगातार पीएफ राशि जमा कर रही है या नहीं।

खाते में PF जमा न हो तो उठाएं ये कदम

यदि किसी कर्मचारी की सैलरी से हर माह PF की राशि काटी जाती है, लेकिन EPFO खाते में नहीं जमा की जाती है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी सीधे ईपीएफ में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। गौरतलब है केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स कानूनों में संशोधन करते हुए नए नियम बना दिए हैं, जिसके अनुसार, अगर नियोक्ता ईपीएफ बकाया जमा नहीं करते हैं तो ईपीएफ अंशदान व्यय के रूप में जमा किया जाता है। संस्थान के अपने कर्मचारी की पीएफ राशि 15 दिनों के भीतर जमा करना जरूरी है।

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