जिले की लामता पुलिस ने जमीन बिक्री में एक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने के आरोप में अधिवक्ता महेंद्र पटले वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी बालाघाट और उसके भाई खिलेंद्र पटले वार्ड नंबर 12 ग्राम चाचेरी थाना लामता निवासी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है।
दोनों भाई के विरुद्ध धोखाधड़ी का यह अपराध लोचनसिंह देशमुख वार्ड 32 मोतीनगर बालाघाट हाल लामता निवासी द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम चाचेरी में महेंद्र पटेल और खिलेंद्र पटले की ग्राम चाचेरी में भूमि है जिन्होंने 5 एकड़ भूमि का सौदा लोचन सिंह देशमुख से 15 लाख में किया किए थे।
5 एकड़ भूमि का विक्रय अनुबंध पत्र नोटरी के समक्ष निष्पादित किया गया था और 27 मई 2019 को आवेदक लोचन सिंह देशमुख ने 51 हजार रुपए बयाना महेंद्र पटले को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिए थे और शेष राशि रजिस्ट्री के समय भुगतान किया जाना तय हुआ था।
महेंद्र पटेल और उसके भाई खिलेंद्र पटले ने सौदे के बाद भूमि का कब्जा भी लोचन सिंह देशमुख को सौंप दिए थे।
भूमि उबड़ खाबड़ व कृषि योग्य नहीं थी तब लोचनसिह देशमुख ने कब्जा प्राप्त करने के बाद 2 लाख से अधिक राशि खर्च करके उक्त भूमि को समतल करवाया मेड़ बंदी करके कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य प्रारंभ किया और अभी तक कृषि कार्य किया जा रहा था।
कुछ समय बीतने के बाद लोचन सिंह देशमुख ने 7 अक्टूबर 2020 को महेंद्र पटले को एक पत्र लिखकर सौदेसुदा भूमि की रजिस्ट्री करने हेतु आग्रह किया था। किंतु 2 वर्ष बीतने के बाद भी अधिवक्ता महेंद्र पटले और उसके भाई खिलेंद्र पटले द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई बल्कि महेंद्र पटले अधिवक्ता द्वारा जाहिर सूचना समाचार पत्र में नियम विरुद्ध प्रकाशित कराया गया कि आवेदक लोचनसिह देशमुख के संविदा पत्र को 2 वर्ष हो गए हैं व पंजीयन नहीं कर रहे हैं।
कई बार पंजीयन हेतु कहा गया अतः बंधन हीन एवं निरस्त माना जावें। जबकि आवेदक लोचन सिंह देशमुख ने शेष राशि लेकर पंजीयन कराने रजिस्ट्री डाक से अनेक बार पत्र भेजें जिससे उन्होंने धोखाधड़ी की मंशा से इनकार कर दिया।