दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश श्रीमति कविता इवनाती लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर दुराचार करने के मामले में आरोपी कन्हैया नाथ को आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2020 को नाबालिग लड़की जो कक्षा 10वीं में शासकीय कन्या शाला में पढ़ती है जिसकी कक्षा 10 वीं की परीक्षा चलने के कारण 19 मार्च 2020 की सुबह 07 बजे परीक्षा देने जा रही है कहकर घर से निकली और शाम 6 बजे तक घर वापिस नहीं आई तो परिजनों ने अपनी पुत्री की तलाश पड़ोस तथा रिश्तेदारी में किया। लेकिन उसका कोई पता नहीं चलने के कारण प्रार्थी ने थाना कटंगी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहलाफुसलाकर अपहरण कर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट लेख करायी थी।
उक्त घटना के संबंध में थाना कटंगी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से वारासिवनी न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन था जिसमें विशेष न्यायाधीश श्रीमति कविता इवनाती लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के द्वारा आरोपी कन्हैयानाथ पिता रघुनाथ उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम उमरिया ईसरा थाना चैरई जिला छिन्दवाड़ा का दोष सिद्ध होने पर धारा 376 2 एन भादवि धारा 6 1 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त अर्थदण्ड न अदा करने की स्थि़त में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी शशिकांत पाटिल विशेष लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी के द्वारा की गई।

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