बालाघाट तहसील के ग्राम मानेगांव में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अवैध कालोनी निर्माण कर भूखंड का विक्रय किये जाने पर बालाघाट एसडीएम के सी बोपचे ने कालोनाईजर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चार व्यक्तियों पर पूर्व में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन चारों व्यक्तियों द्वारा मानेगांव की अपनी अवैध कालोनी में अपने साईन बोर्ड लगाये गये है। एसडीएम बोपचे ने अवैध कालोनी में लगाये गये इन साईन बोर्ड को तत्काल हटाने के निर्देश दिये है।
पूर्व में बालाघाट तहसील के ग्राम मानेगांव में बालाघाट निवासी संदीप कुमार चित्रिव, मानेगांव के भूपेन्द्र कटरे, बालाघाट वार्ड नंबर-15 गौली मोहल्ला, बालाघाट निवासी मनोज कुमार सोनी, मानेगांव के निवासी महेन्द्र रहांगडाले द्वारा कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर भूखंड बनाकर विक्रय करने पर इन चारों व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अब इन चारों लोगों को अवैध कालोनी में लगाये गये अपने साईन बोर्ड तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये है।