कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए
राज्य शासन द्वारा 20 सितम्बर 2021 से स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है।
इस संबंध में दिये गये आदेश में कहा गया है कि 20 सितम्बर से स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएं। कक्षा 08 वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किये जाएं । कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा इस शर्त के आधार पर उपलब्ध कराई जाए की छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए।
प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 8वी 10वीं एवं 12 वीं के लिए शतप्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएंगे कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी छात्रावास इस शर्त के आधार पर खोले जा सकते है कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए।
जिला अंतर्गत संचालित स्कूली छात्रावासो, आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के प्रस्ताव पर प्रथम जिला आपदा प्रबंधन समिति से सहमति ली जाए।
शालाओं के संचालन के लिए अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे। स्कूलों में भारत सरकार , राज्य स्तर से समय समय पर जारी एस.ओ.पी. एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शालाओ एवं छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टॉफ को टीके का कम से कम 01 डोज़ लगा हो। यदि किसी स्टॉफ द्वारा एक भी डोज नहीं लगवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण करवाना होगा।










































