नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप आरोपी को 5 वर्ष कारावास और 25 हजार का अर्थदंड !

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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में आरोपी पारस उर्फ छोटू पुड़के 22 वर्ष को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।

यह आरोपी खैरलांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम खापा निवासी है। और लड़की हट्टा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और दोनों आपस में रिश्तेदार है

अभियोजन के अनुसार 30 अक्टूबर 2019 को यह नाबालिक लड़की अपने पिता से पूछ कर हट्टा मंडई गई थी। जो शाम तक अपने घर नहीं लौटी उसके पिता ने रिश्तेदारी गांव में खोजबीन की किंतु लड़की के नहीं मिलने पर उसके पिता ने पुलिस थाना हट्टा में रिपोर्ट की थी जहां पर इस नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भा द वि के तहत अपराध दर्ज किया गया था और लड़की की पतासाजी की जा रही थी।

3 नवंबर 2019 को 12 बजे इस मामा की लड़की को उसी के रिश्तेदारों ने पुलिस थाना हट्टा लाए थे जहां गुम इंसान दस्तयाब की गई लड़की से पूछताछ करने के बाद इस नाबालिक लड़की का अपहरण करने के आरोप में पारस पूर्व छोटू को गिरफ्तार किया गया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था यह प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला जहां अभियोजन पक्ष आरोपी छोटू उर्फ पारस के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा।

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