नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार जेल भेजा गया

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बालाघाट /
तिरोड़ी पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महाराष्ट्र के के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी किरण पिता बंडू टेकाम 22 वर्ष ग्राम नवेगांव टोली थाना तिरोड़ा जिला गोंदिया निवासी है। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 जून 2025 को किरण, पीड़िता के गांव में उसकी बड़ी बहन की शादी में शामिल होने आया था। यहीं पर दोनों का परिचय हुआ। और दोनों मोबाइल से बातचीत करने लगे थे। इसके बाद आरोपी किरण लगातार पीड़िता के घर आता-जाता रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। जिससे नाबालिग पीड़िता गर्भवती हो गई। पीड़िता ने गर्भवती होने के संबंध में किरण को बताई थी। इसके बाद किरण ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने गांव नवेगांव टोली ले गया। पीड़िता वहीं रहने लगी थी। पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी आशा कार्यकर्ता को लगी। जांच के लिए जब आशा कार्यकर्ता ने आधार कार्ड आदि दस्तावेज देखे तो पीड़िता के नाबालिग होने का पता चला। इसकी सूचना तत्काल तिरोड़ा पुलिस थाने को दी गई। तिरोड़ा पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर शून्य पर अपराध दर्ज किया और डायरी अग्रिम कार्रवाई के लिए तिरोड़ी थाना भेजी। तिरोड़ी पुलिस ने आरोपी किरण टेकाम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 143/2026 दर्ज किया है। जिसमे भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2)एम, 332(5) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6,5(1) शामिल हैं।
अपराध दर्ज होने के तुरंत बाद तिरोड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी किरण को उसके घर नवेगांव टोली से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच व अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी किरण को 7 जून को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी किरण को न्यायिक अभिरक्षा में वारासिवनी जेल भेज दिया है। तिरोड़ी ने बताया कि नाबालिग से जुड़े मामलों में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और मामले की विवेचना जारी है।

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