नए फॉर्म-6 को न मंजूरी दी है और न ही खारिज किया- सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमने चुनाव आयोग के नए फॉर्म-6 को न मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- चुनाव आयोग बता रहा है कि नए फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली है।वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सफाई देते हुए स्थिति स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि उसने चुनाव आयोग के नए फॉर्म-6 पर न तो कोई फैसला दिया है और न ही उसे मंजूरी दी है। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट की पिछली टिप्पणियों को खबरों के लिए चुनिंदा तरीके से पेश न किया जाए।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब नया फॉर्म-6 अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए उस फैसले के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने नए फॉर्म-6 को मंजूरी दी थी या खारिज किया था।चुनाव आयोग पर कोर्ट की मंजूरी का दावा करने का आरोप

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग नए फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने की बात कह रहा है। वकील ने कहा कि 5 अक्टूबर को अदालत की टिप्पणी के बाद भी आयोग की ओर से इस तरह का दावा किया गया।

इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि नए फॉर्म-6 पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्यायिक फैसला नहीं दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार SIR मामले के फैसले के समय नया फॉर्म-6 मौजूद नहीं था। इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि कोर्ट ने फॉर्म को मंजूरी दी थी या उसे खारिज कर दिया था।

CJI बोले- खबरों के लिए शब्दों को चुनकर पेश न करें

CJI सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत की पिछली टिप्पणियों का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, “कृपया खबर बनाने के लिए शब्दों को चुनकर पेश न करें।” कोर्ट ने कहा कि फॉर्म-6 से जुड़ा मुद्दा उसके संज्ञान में लाया गया है। इस पर 27 अक्टूबर को मुख्य याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा।

CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़ी याचिका भी मुख्य मामले के साथ जुड़ी

इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर दाखिल एक अन्य याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 विवाद से जुड़ी मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। अब इस मुद्दे पर 27 अक्टूबर को मुख्य याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी।

अभी अंतिम फैसला नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने नए फॉर्म-6 की वैधता या उपयुक्तता पर इस सुनवाई में अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने केवल यह स्पष्ट किया कि बिहार SIR मामले में दिए गए फैसले को नए फॉर्म-6 की मंजूरी या अस्वीकृति के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

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