बालाघाट : अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या करने का प्रयास

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चाचा के साथ अवैध संबंध होने के शक में  एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की नियत से उसे आग के हवाले कर दिया। यह घटना मलाजखंड थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पोनी की है। पति द्वारा लगाई गई आग से झुलसी महिला श्रीमती भागरती सैय्याम 32 वर्ष को बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। वही इस महिला की रिपोर्ट पर मलाजखंड पुलिस ने उसके पति पुरुषोत्तम पिता बिसन सिंह सैयाम 40 वर्ष ग्राम पोनी निवासी को गिरफ्तार कर लिया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल बैहर भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पोनी  निवासी भागरती बाई मायका ग्राम कुमादेही का है। 2006 में भागरती बाई का विवाह सामाजिक रीति रिवाज से पुरुषोत्तम सैयाम ग्राम पोनी निवासी के साथ हुआ था। जिसका एक 12 साल का लडक़ा और 9 साल की लडक़ी है। बताया गया है कि भागवती बाई अपने पति पुरुषोत्तम सैय्याम के साथ खेती मजदूरी करती थी।

शादी के कुछ साल बाद से पुरुषोत्तम सैयाम पत्नि भागरती बाई के चरित्र पर शक कर उसे कहता था कि तेरे चाचा के साथ अवैध संबंध है। इसी को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते रहता था और पुरुषोत्तम पत्नी भागवती को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त कर उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते रहता था। जिससे भागरती भाई बहुत परेशान रहती थी। बताया गया है कि 24 जुलाई को जब भागवती बाई घर में थी। सुबह पुरुषोत्तम ने उसे बोला कि मैं नागपुर कमाने खाने जा रहा हूं। यह बोलकर वह घर से निकला किंतु 1 बजे पुरुषोत्तम वापस अपने घर आया जो उस समय शराब के नशे में था।

जिसने अपनी पत्नी भागवती से बोला कि तेरा अपने  चाचा के साथ अवैध सम्बंध है तुझे मैं नहीं रखता चाहता, मैं दूसरी औरत लाऊंगा इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ और पुरुषोत्तम ने आवेश में आकर पत्नी भागरती की हत्या करने घर में रखी मिट्टी तेल से भरी डबकी का मिट्टी तेल, भागरती के ऊपर उड़ेल दिया और माचिस लगाकर फरार हो गया। भागवती ने जैसे तैसे आग बुझाई जो काफी जल चुकी थी और उसने अपने मायके कुमादेही फोन करके अपने मायके वालों को बताई।जहां से उसका पिता भाई और भाभी आये और आग से झुलसी भागरती को बिरसा के अस्पताल ले जाकर भर्ती किये। इस घटना की सूचना मिलते ही मलाजखंड थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने बिरसा हॉस्पिटल पहुंचकर आग से झुलसी भागरती बाई के मरणासन्न कथन करवाएं । भागरती बाई द्वारा दिए गए कथन के आधार थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने  भागरती के पति पुरुषोत्तम सैय्याम  40 वर्ष के विरुद्ध धारा 307 326 498 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की । और इस मामले में भागरती बाई के पति पुरुषोत्तम सैयाम को गिरफ्तार कर लिए। 25 जुलाई को थाना प्रभारी श्री डहेरिया ने पुरुषोत्तम सैय्याम को बैहर की अदालत में पेश कर दिए। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बैहर भिजवा दिया गया है।

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