Brij Bhushan Sharan Singh News: महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने बृजभूषण और सह-आरोपी विनोद तोमर को नोटिस जारी कर 9 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।Brij Bhushan Sharan Singh News: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में नोटिस मिला है। यौन उत्पीड़न मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ चार महिला पहलवानों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।अदालत ने 9 अक्टूबर तक मांगा जवाब
राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को 9 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर को करेगी।पहलवानों की याचिका में उठाए गए गंभीर सवाल
चारों महिला पहलवानों ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें आरोपियों को बरी किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिया गया बरी करने का फैसला कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। निचली अदालत ने मामले में पेश किए गए सबूतों का गलत, अधूरा और चुनिंदा तरीके से आकलन किया है।
पुराणी रूढ़िवादी सोच का आधार
याचिका में कहा गया है कि बरी करने के आदेश में पीड़िता के व्यवहार को लेकर समाज की पुरानी और रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।
गौरतलब है कि महिला पहलवानों द्वारा WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों ने देशभर में भारी तूल पकड़ा था। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी लड़ाई एक नए दौर में पहुंच गई है।






































