UP DA Hike : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (Uttar Pradesh DA hike) को लेकर बड़ी राहत दी और 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। जारी शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को संशोधित दर पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
शासनादेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों के साथ-साथ कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी संशोधित दर पर महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दी है।
जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर
सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका भुगतान मई 2026 के वेतन के साथ किए जाने की बात कही गई है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।एरियर भुगतान को लेकर भी निर्देश
शासनादेश के अनुसार, जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा। कुछ मामलों में इस राशि को भविष्य निधि (GPF) या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) के रूप में जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी अलग निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक, एरियर राशि का एक हिस्सा कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी इस आदेश के जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2026 तक रिटायर होने वाले हैं, उन्हें भी देय महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में पेंशनरों को भी राहत मिलने वाली है।








































