टाइम से 3 घंटे पहले छूटी ट्रेन तो कोर्ट पहुंचा यात्री, अब रेलवे को चुकाने होंगे ₹32000, जानिए पूरा मामला

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे की लापरवाही के कारण ट्रेन छूटने पर तिरुवनंतपुरम के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यात्री के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने नियत समय से करीब 3 घंटे पहले ट्रेन चलाने और यात्री को समय बदलने की पूर्व सूचना न देने पर रेलवे को ब्याज सहित करीब 32 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

शिकायतकर्ता (प्रशांत कुमार पी) ने मूकंबिका मंदिर के पारिवारिक दर्शन के बाद 3 नवंबर 2019 को मंगलुरु से तिरुवनंतपुरम लौटने के लिए ‘NZM-TVC सुपरफास्ट एक्सप्रेस’ में 10 लोगों के लिए रिटर्न टिकट बुक कराया था। यात्री जब शाम करीब 5 बजे मंगलुरु स्टेशन पहुंचे, तो पता चला कि टाइमटेबल में बदलाव के कारण ट्रेन दोपहर 2:50 बजे ही रवाना हो चुकी थी। अपनी ट्रेन छूटने के बाद सभी लोगों को अंत्योदय एक्सप्रेस में जनरल क्लास का टिकट खरीदकर घर लौटना पड़ा।

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