जबलपुर में कार्बाइड गन को बेचने, खरीदने और दिखाने पर बैन, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

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आम नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जबलपुर: आम नागरिकों और विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने जिले में खतरनाक कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर द्वारा इस संबंध में सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जो पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं।

प्रशासन के इस कदम का मुख्य उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और अत्यधिक तेज आवाज से होने वाले नुकसान को रोकना है। आदेश के तहत लोहा, स्टील या पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक सामग्री भरकर तेज आवाज करने वाली अवैध संशोधित पटाखा गन के इस्तेमाल पर पूरी रोक लगा दी गई है।

धारा 163(2) के तहत जारी हुआ आदेश

यह प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, बाजार में बिकने वाली ये अवैध गन बच्चों और आम लोगों की सेहत व सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही थीं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक अमले को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं।अधिकारियों को दिए गए कड़ाई से पालन के निर्देश

जिले में तैनात सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम), कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और त्वरित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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